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महिला अधिवक्ता ने अपने बेटे को ऊर्जा सचिव का बताया बच्चा, पटना HC से DNA टेस्ट कराने की मांग

पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) की एक महिला वकील ने ऊर्जा सचिव (Bihar Energy Secretary) पर गंभीर आरोप लगाया है. महिला अधिवक्ता ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि लगभग चार साल पहले 25 दिसंबर 2018 को उनके बेटे ने जन्म लिया, जो कथित रूप से राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस का बेटा है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 29, 2022, 10:43 PM IST

Updated : Oct 1, 2022, 2:56 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता ने एक याचिका दायर की (Petition In Patna HC Against Bihar Energy Secretary) है, जिसमें कहा गया है कि चार साल पहले 25 दिसंबर 2018 को उनके बेटे ने जन्म लिया , जो कथित रूप से राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस (Bihar Energy Secretary Sanjeev Hans) का है. दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया जाए, ताकि बच्चे को पिता नाम मिल सके.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर बलात्कार मामले में सुनवाई, एसएसपी से जवाब तलब

ऊर्जा सचिव पर महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप : ऊर्जा सचिव संजीव हंस पर महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप लगाए. याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि एसीजीएम दानापुर द्वारा 12 मई 2022 को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस पर केस दर्ज किया जाए.

याचिकाकर्ता का केस दर्ज करने की कोर्ट से मांग : रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस, पर्व विधायक गुलाब यादव, और ललित (गुलाब यादव के सर्वेंट) के पर धारा 323, 341, 376, 376(डी), 420, 312, 120 बी, 504, 506 व 341 आईपीसी और 67 आई टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए.

पटना: पटना हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता ने एक याचिका दायर की (Petition In Patna HC Against Bihar Energy Secretary) है, जिसमें कहा गया है कि चार साल पहले 25 दिसंबर 2018 को उनके बेटे ने जन्म लिया , जो कथित रूप से राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस (Bihar Energy Secretary Sanjeev Hans) का है. दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया जाए, ताकि बच्चे को पिता नाम मिल सके.

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ऊर्जा सचिव पर महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप : ऊर्जा सचिव संजीव हंस पर महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप लगाए. याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि एसीजीएम दानापुर द्वारा 12 मई 2022 को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस पर केस दर्ज किया जाए.

याचिकाकर्ता का केस दर्ज करने की कोर्ट से मांग : रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस, पर्व विधायक गुलाब यादव, और ललित (गुलाब यादव के सर्वेंट) के पर धारा 323, 341, 376, 376(डी), 420, 312, 120 बी, 504, 506 व 341 आईपीसी और 67 आई टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए.

Last Updated : Oct 1, 2022, 2:56 PM IST
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