ETV Bharat / city

स्टेट हेल्थ सोसाइटी के सीनियर सुपरवाइजर के पदों की बहाली पर रोक, जस्टिस पीबी बजंथरी ने की सुनवाई

author img

By

Published : Nov 23, 2021, 5:06 PM IST

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजंथरी ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने इस पद पर रोक लगा दी है. स्टेट हेल्थ सोसाइटी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

Justice PB Bajanthary on the writ petition
Justice PB Bajanthary on the writ petition

पटनाः सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी ( State Health Society ) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. सोनू कुमार व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजंथरी ने सुनवाई की. उन्होंने तत्काल इन पदों की बहाली पर रोक लगा दी है.

यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति हेतु सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है. इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था. कोर्ट को बताया गया कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे.

अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है.

इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल /पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- सरकार ने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें क्या है प्रक्रिया

नोटः ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटनाः सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी ( State Health Society ) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. सोनू कुमार व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजंथरी ने सुनवाई की. उन्होंने तत्काल इन पदों की बहाली पर रोक लगा दी है.

यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति हेतु सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है. इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था. कोर्ट को बताया गया कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे.

अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है.

इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल /पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- सरकार ने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें क्या है प्रक्रिया

नोटः ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.