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बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई - पटना हाईकोर्ट

राज्य सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. इस अधिसूचना के तहत ही राज्यपाल के आदेश से चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है. इसको लेकर सुनवाई हुई. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : Oct 4, 2021, 8:12 PM IST

पटना : बिहार स्टेट फूड कमीशन (Bihar State Food Commission) के चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कमीशन के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है. वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

ये भी पढ़ें- आवंटित दुकानों को लेकर जारी आदेश पर HC में सुनवाई, छपरा DM और निगम से किया जवाब तलब

कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया. याचिका में राज्य सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. इस अधिसूचना के तहत ही राज्यपाल के आदेश से चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार स्टेट फूड कमीशन रूल, 2014 के सेक्शन 7 के तहत की गई नियुक्ति में नेशनल फूड कमीशन एक्ट, 2013 के सेक्शन 16 और बिहार स्टेट फूड कमीशन रूल, 2014 के सेक्शन 7 का उल्लंघन किया गया है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि इस प्रकार से नियुक्ति करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिये गए निर्णयों के भी विरुद्ध है. इसलिए चेयरमैन के पद पर की गई नियुक्ति अवैध, अनुचित और गलत है.

ये भी पढ़ें- हर्ष फायरिंग पर पटना हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

बता दें कि चेयरमैन की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के आदेश से राज्य सरकार के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से 6 अप्रैल, 2017 को अधिसूचना जारी की गयी. जबकि इसे अमल में लाने के लिए तीन सदस्यीय चयन कमेटी को बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन मेम्बर की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करनी थी. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

पटना : बिहार स्टेट फूड कमीशन (Bihar State Food Commission) के चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कमीशन के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है. वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

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कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया. याचिका में राज्य सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. इस अधिसूचना के तहत ही राज्यपाल के आदेश से चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार स्टेट फूड कमीशन रूल, 2014 के सेक्शन 7 के तहत की गई नियुक्ति में नेशनल फूड कमीशन एक्ट, 2013 के सेक्शन 16 और बिहार स्टेट फूड कमीशन रूल, 2014 के सेक्शन 7 का उल्लंघन किया गया है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि इस प्रकार से नियुक्ति करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिये गए निर्णयों के भी विरुद्ध है. इसलिए चेयरमैन के पद पर की गई नियुक्ति अवैध, अनुचित और गलत है.

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बता दें कि चेयरमैन की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के आदेश से राज्य सरकार के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से 6 अप्रैल, 2017 को अधिसूचना जारी की गयी. जबकि इसे अमल में लाने के लिए तीन सदस्यीय चयन कमेटी को बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन मेम्बर की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करनी थी. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

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