पटना: गया में अवैध ढंग से खतरनाक खनन और प्रदूषण संबंधी कानून तोड़े जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. सोमवार को इसपर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई जरुरी आदेश जारी किए.
अवैध खनन पर रोक के आदेश
हाई कोर्ट ने गया के क्षेत्रीय खनन निदेशक को निर्देश दिया है कि जिले में कहीं भी किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं किया जाए. चीफ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने जगदीश सिंह आर्य की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया.
दोषियों पर तत्काल हो कार्रवाई
हाई कोर्ट ने खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे जिले में सभी खनन गतिविधियों की लगातार निगरानी हो और अवैध खनन में शामिल दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए.