पटना: बिहार में लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले अब सावधान हो जाएं. बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए 1 सितंबर 2019 से नया मोटर परिवहन कानून लागू कर दिया गया है. अब आप अगर सड़क पर परिवहन कानूनों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना देना होगा. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था. जिसे आज से लागू कर दिया गया है.
राज्य की सड़कों पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाने वाले, बिना लाइसेंस या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलने वाले या रैश ड्राइविंग करने वालों को अब कई गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है. ईटीवी भारत से बातचीत में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 1 सितंबर से नया मोटर परिवहन कानून लागू हो गया है. अब अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए तो कम से कम ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.
कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
परिवहन सचिव ने बताया कि बिना लाइसेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कैद और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी नए मोटर कानून के तहत की जायेगी. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर पहले ₹500 का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.
लगेगा जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है. मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है. किसी एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार ₹10000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगता था. अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.
नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना
- बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
- अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
- खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
- ओवर साइज व्हीकलओवर साइज व्हीकल ₹5000 जुर्माना
- इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर ₹10000 जुर्माना
- नाबालिगों के अपराध पर ₹25000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा