पटना: राजस्थान, बंगाल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देशभर में 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू हो गया है, जिसके तहत ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है. ऐसे में अब गाड़ी चलाने के दौरान आपको खास सावधानी बरतनी होगी. क्योंकी एक सितंबर से कई नए प्रावधान लागू हो गए हैं.
पटना सहित देशभर से ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं. साथ ही भारी जुर्माने से बचने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिसवालों के सामने हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुजारिश या फिर कान पकड़ कर माफी मांगते हुए अगली बार से नियम न तोड़ने का वादा करते दिख रहे है. इतना ही नहीं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करते देखे जा सकते है कि, 'मेरे पापा फलाना ऑफिस में हैं, उनसे बात कर लीजिए और प्लीज! मेरी गाड़ी छूट जाएगी जाने दीजिए.'
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Gurugram: A trolley driver was issued a challan of Rs 59,000 by Traffic Police yesterday for driving under the influence of alcohol and not carrying required documents. 950 challans issued on September 2 & 744 on September 3. #Haryana pic.twitter.com/ZMTK7xcEfz
— ANI (@ANI) September 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 4, 2019Gurugram: A trolley driver was issued a challan of Rs 59,000 by Traffic Police yesterday for driving under the influence of alcohol and not carrying required documents. 950 challans issued on September 2 & 744 on September 3. #Haryana pic.twitter.com/ZMTK7xcEfz
— ANI (@ANI) September 4, 2019
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Gurugram ACP(crime) Shamsher Singh: Challans being issued under new Motor Vehicles Act.If a challan has been issued to driver for not carrying required documents, the amount will be deducted once the driver produces the original documents. So we can't tell the final deduction now pic.twitter.com/7n6GPx82I0
— ANI (@ANI) September 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 4, 2019Gurugram ACP(crime) Shamsher Singh: Challans being issued under new Motor Vehicles Act.If a challan has been issued to driver for not carrying required documents, the amount will be deducted once the driver produces the original documents. So we can't tell the final deduction now pic.twitter.com/7n6GPx82I0
— ANI (@ANI) September 4, 2019
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Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
— ANI (@ANI) September 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
— ANI (@ANI) September 4, 2019Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
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अब कितना कटेगा आपका चालान
केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू करने के बाद देशभर के अलग-अलग कोने में वाहन चालकों पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के चलते हजारों रुपए का जुर्माना लग रहा है. आइए जानते हैं इस नए संशोधन नियम के मुताबिक सड़क सुरक्षा का कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा.
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे.
- रैश ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे.
- ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार रुपए तक भरने पड़ेंगे.
- गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हजार रुपए तक देने होंगे.
- रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना 100 रुपए था अब वो 10 हजार हो गया है.
- पहले सीट बेल्ट न लगाकर गाड़ी चलाने पर जहां 300 देना पड़ता था, अब 1000 जुर्माना भरना पड़ेगा.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार हो गया है.
- इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना है.
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पहले जुर्माना नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान भी.
- अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माने के तौर पर देना होगा.
- किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन मालिक जिम्मेदार होगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा. किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्ट में केस चलेगा.
- हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी. अभी यह राशि 25 हजार रुपए है.
- बिल में संशोधन सड़क पर चलना सेफ बनाने के लिए किया गया है. दुर्घटना में प्रभावित पक्ष को बचाने वालों को संरक्षण दिया जाएगा.
मुआवजा राशि बढ़ाई गई
इसी के साथ संशोधन नियम के मुताबिक, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाली राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है. पहले जहां सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 25 हजार मिलते थे, अब उन्हें 2 लाख मुआवजा मिलेगा.
अमेरिका-रूस में कितना जुर्माना?
अमेरिका में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 से 1000 डॉलर यानी करीब 72 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है. वहीं, फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 10 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है.
दूसरी तरफ अगर आप रूस में शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपसे 50 हजार जुर्माना तक वसूला जाएगा. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 30 हजार तक का चालान कटेगा.