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बिहार पंचायत चुनाव: वोटरों को लुभाने वाले प्रत्याशियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे के सभी जिलों को कई दिशा-निर्देश दिये हैं. आयोग ने साफ कहा है कि वोटरों को किसी भी प्रकार से लुभाने या प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जाये. पढ़ें पूरी खबर.

Panchayat Election
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Published : Aug 9, 2021, 10:26 PM IST

Updated : Aug 9, 2021, 10:43 PM IST

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) की घोषणा संभवत: 20 अगस्त को हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की जाए. पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर देने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: Bihar Panchayat Election: सरकार तैयार, EVM और बैलट पेपर से होंगे मतदान

आयोग पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त है. आयोग के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू है. किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. इन आदेशों का पालन सभी उम्मीदवारों को करना अनिवार्य है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत देने पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित हो. इस नियम के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी पोस्ट, इश्तेहार, पंपलेट या परिपत्र पर प्रिंटर का नाम और पता होना अनिवार्य है.

पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किसी भी उम्मीदवार के बारे में उसके चरित्र या व्यक्तिगत आचरण पर किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करना भी आपराधिक मामला होगा. किसी भी उम्मीदवार के संबंध में समाचार पत्र या टेलीविजन में गलत खबर छपवाना भी आपराध की श्रेणी में आयेगा.

बता दें कि सूबे में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने को लेकर बिहार सरकार तत्पर है. चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. पंचायती राज विभाग ने ईवीएम (EVM) की व्यवस्था कर ली है. अब निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आदेश का इंतजार है. इसी महीने, 20 अगस्त के बाद कभी भी पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है. पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भी पूरी तरह तैयार है. पंचायती राज विभाग ने तमाम संसाधन जुटा लिए हैं.

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने सोमवार को कहा था कि सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. हमने संसाधन जुटा लिए हैं. ईवीएम और बैलट पेपर (Ballot Paper) की व्यवस्था भी हो चुकी है. पंच और सरपंच पद के लिए मतदान बैलट पेपर के जरिए से होगा. बाकी के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करे, हम पूरी तरह तैयार हैं.

गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को पिछले चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार (ADG Jitendra Kumar) ने कहा था कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितने चरण में पंचायत चुनाव कराता है. चुनाव आयोग जब भी चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करेगा, हम तैयार हैं.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) की घोषणा संभवत: 20 अगस्त को हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की जाए. पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर देने का निर्देश दिया है.

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आयोग पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त है. आयोग के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू है. किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. इन आदेशों का पालन सभी उम्मीदवारों को करना अनिवार्य है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत देने पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित हो. इस नियम के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी पोस्ट, इश्तेहार, पंपलेट या परिपत्र पर प्रिंटर का नाम और पता होना अनिवार्य है.

पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किसी भी उम्मीदवार के बारे में उसके चरित्र या व्यक्तिगत आचरण पर किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करना भी आपराधिक मामला होगा. किसी भी उम्मीदवार के संबंध में समाचार पत्र या टेलीविजन में गलत खबर छपवाना भी आपराध की श्रेणी में आयेगा.

बता दें कि सूबे में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने को लेकर बिहार सरकार तत्पर है. चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. पंचायती राज विभाग ने ईवीएम (EVM) की व्यवस्था कर ली है. अब निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आदेश का इंतजार है. इसी महीने, 20 अगस्त के बाद कभी भी पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है. पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भी पूरी तरह तैयार है. पंचायती राज विभाग ने तमाम संसाधन जुटा लिए हैं.

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने सोमवार को कहा था कि सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. हमने संसाधन जुटा लिए हैं. ईवीएम और बैलट पेपर (Ballot Paper) की व्यवस्था भी हो चुकी है. पंच और सरपंच पद के लिए मतदान बैलट पेपर के जरिए से होगा. बाकी के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करे, हम पूरी तरह तैयार हैं.

गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को पिछले चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार (ADG Jitendra Kumar) ने कहा था कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितने चरण में पंचायत चुनाव कराता है. चुनाव आयोग जब भी चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करेगा, हम तैयार हैं.

Last Updated : Aug 9, 2021, 10:43 PM IST
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