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बहुचर्चित सृजन घोटाले में ED की कार्रवाई, पूर्व ADM की 6.84 करोड़ की संपत्ति जब्त - पटना न्यूज

सृजन घोटाले में ईडी ने भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में 6.84 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की.

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Published : Oct 25, 2021, 11:05 PM IST

पटना: बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला (Srijan Ghotala) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर (Jayshree Thakur) और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में 6.84 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की.

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ईडी की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर के 15 प्लॉट, 1.53 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट, 42 बैंक खातों में जमा 5,05,02,511 रुपये की राशि और ठाकुर व उनके परिवार के सदस्यों की 26,00,123.39 रुपये के 12 अलग-अलग बीमा पॉलिसी को कुर्क करते हुए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.

दरअसल, ईडी द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 1987 से 2013 की अवधि में पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर ने विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के माध्यम से रुपए की संपत्ति अर्जित की है. जयश्री ठाकुर के अलावा उनके पति राजेश कुमार चौधरी, बेटे ऋषिकेश चौधरी और बेटी राजश्री चौधरी के नाम पर धन अर्जन किया गया था.

बता दें कि वर्ष 2003 से 2014 के बीच हुए लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का सृजन घोटाला हुआ था. अगस्त 2017 में इस घोटाले का खुलासा हुआ था. इस मामले में तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर का नाम सामने आने के बाद बिहार सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था.

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पटना: बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला (Srijan Ghotala) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर (Jayshree Thakur) और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में 6.84 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की.

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ईडी की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर के 15 प्लॉट, 1.53 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट, 42 बैंक खातों में जमा 5,05,02,511 रुपये की राशि और ठाकुर व उनके परिवार के सदस्यों की 26,00,123.39 रुपये के 12 अलग-अलग बीमा पॉलिसी को कुर्क करते हुए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.

दरअसल, ईडी द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 1987 से 2013 की अवधि में पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर ने विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के माध्यम से रुपए की संपत्ति अर्जित की है. जयश्री ठाकुर के अलावा उनके पति राजेश कुमार चौधरी, बेटे ऋषिकेश चौधरी और बेटी राजश्री चौधरी के नाम पर धन अर्जन किया गया था.

बता दें कि वर्ष 2003 से 2014 के बीच हुए लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का सृजन घोटाला हुआ था. अगस्त 2017 में इस घोटाले का खुलासा हुआ था. इस मामले में तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर का नाम सामने आने के बाद बिहार सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था.

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