पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने फैसला किया है कि नियमित सरकारी कर्मचारियों को लॉक डाउन की अवधि का वेतन दिया जाएगा. यहां ये बात भी गौर करने वाली है कि इनमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं, जो लॉक डाउन के दौरान ड्यूटी में उपस्थित नहीं रह सके थे. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसकी जानकारी दी.
मार्च-अप्रैल का मिलेगा वेतन
सुशील मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 से लेकर लॉक डाउन की अवधि में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी कर्मियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा. सुमो ने कहा कि मार्च-अप्रैल के उनके वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया है, चाहे वह कहीं फंसे होने की वजह से ड्यूटी में ना आ सके हों.
कई शर्तोंं में मिली छूट
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा वर्ग सोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को भी लॉक डाउन की अवधि का वेतन उनकी नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक दिया जाएगा. इस बारे में निर्णय लिया जा चुका है. वैसे कर्मी जो रोजाना लोकल ट्रेन से यात्रा कर सचिवालय आते थे वैसे लोगों को 3 मई तक उपस्थिति से छूट दी गई है. ऐसे कर्मी लॉक डाउन के अवधि में उपस्थित माने जाएंगे. इसके अलावा सरकारी कार्य से भ्रमण पर गए और 24 मार्च से लॉक डाउन की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएगा.