पटना: सेवा शर्त नियमावली लागू होने का इंतजार कर रहे बिहार के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार नई सौगात देने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए साल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देगी. शिक्षकों को अपने पूरे सेवा काल में तीन प्रमोशन मिलेंगे.
सरकार के तीन विभाग कर रहे काम
नियमावली में किए जा रहे प्रावधानों के मुताबिक हर नियोजित शिक्षक को अपने पूरे सेवा काल में तीन प्रमोशन मिलेंगे. वहीं महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा. अभी 135 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों की टीम काम कर रही है.
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तीन सदस्यीय कमेटी बना रही नियमावली के ड्राफ्ट
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली लागू करने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद गठित तीन सदस्यीय कमेटी के स्तर से नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. जब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब उस पर विधि विभाग से परामर्श लिया जाएगा. उसके बाद नियमावली को सरकार लागू करेगी.
राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ
प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का फायदा मिलेगा. ये शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही काम कर रहे हैं. नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है. इससे सभी नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा