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नीतीश कुमार ने बढ़ाई सख्ती, बिहार में आज से 4 बजे ही दुकानें बंद, 6 बजे से नाइट कर्फ्यू - बिहार में 4 बजे तक ही खुलेंगे दुकान

बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुधवार को हुई बैठक के बाद संक्रमण की रफ्तार कम करने को लेकर कई फैसले लिए गए हैं. जानिए क्या है नई गाइडलाइंस

nitish kumar
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Published : Apr 29, 2021, 10:42 AM IST

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकार ने अभी संपूर्ण बंदी की घोषणा नहीं की है. सरकार ने हालांकि नाइट कर्फ्यू नौ बजे रात के बदले शाम 6 बजे से ही लगाने का फैसला लिया है तथा शाम चार बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में रात के नौ बजे के बदले शाम छह बजे से ही नाइट कर्फ्यू होगा, जो सुबह छह तक लागू रहेगा. राज्य में सारी दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी. साथ ही पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है.

ये भी पढ़ें: डर के साये में काम कर रहे हैं रेलवे कर्मचारी, कोरोना से बचाव तो छोड़िए हाथ धोने तक की नहीं है व्यवस्था

शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग
सरकार ने शादी ब्याह को लेकर भी भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम कर दी है. शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे. पहले शादी ब्याह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. इसी तरह श्राद्ध में अब सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. यह आदेश 15 मई तक लागू रहेगा.

  • बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनहित में 15 मई तक कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। अब दुकानें शाम 6 की बजाय 4 बजे बंद हो जाएंगी और रात्रि कर्फ्यू शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। कृपया इन गाइडलाइन का पालन कर #COVID19 के खिलाफ जंग में सहयोग करें।👇#BiharFightsCorona pic.twitter.com/gFalazQLKf

    — Janata Dal (United) (@Jduonline) April 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी
आदेश के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे. सरकारी कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए प्रेरित करने को कहा गया है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निार्माण कराने का भी निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें: बोले पप्पू यादव- सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस से हो रही लोगों की मौत

रेस्टूरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे
सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के तहत ही चलने का आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक रेस्टूरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. लोग खाना पैक करा कर ले जा सकेंगे.

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकार ने अभी संपूर्ण बंदी की घोषणा नहीं की है. सरकार ने हालांकि नाइट कर्फ्यू नौ बजे रात के बदले शाम 6 बजे से ही लगाने का फैसला लिया है तथा शाम चार बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में रात के नौ बजे के बदले शाम छह बजे से ही नाइट कर्फ्यू होगा, जो सुबह छह तक लागू रहेगा. राज्य में सारी दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी. साथ ही पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है.

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शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग
सरकार ने शादी ब्याह को लेकर भी भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम कर दी है. शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे. पहले शादी ब्याह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. इसी तरह श्राद्ध में अब सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. यह आदेश 15 मई तक लागू रहेगा.

  • बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनहित में 15 मई तक कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। अब दुकानें शाम 6 की बजाय 4 बजे बंद हो जाएंगी और रात्रि कर्फ्यू शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। कृपया इन गाइडलाइन का पालन कर #COVID19 के खिलाफ जंग में सहयोग करें।👇#BiharFightsCorona pic.twitter.com/gFalazQLKf

    — Janata Dal (United) (@Jduonline) April 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी
आदेश के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे. सरकारी कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए प्रेरित करने को कहा गया है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निार्माण कराने का भी निर्णय लिया गया है.

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रेस्टूरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे
सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के तहत ही चलने का आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक रेस्टूरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. लोग खाना पैक करा कर ले जा सकेंगे.

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