पटना : बिहार विधानसभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों के चिकित्सा मद में इलाज के बाद भुगतान में होने वाली कठिनाई के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नियमों को सरली करण कर उनसे सीजीएचएस संबंधित प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है.
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खर्च की प्रतिपूर्ति में होगी आसानी
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इसके साथ वर्तमान और पूर्व सदस्यों से उनके आश्रितों के इलाज के संबंध में स्वघोषणा पत्र मरीज के परिचय पत्र के साथ प्राप्त करने का आदेश भी दिया है. इससे बड़ी संख्या में वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति में आसानी होगी. उन्हें बेवजह भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा.
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लंबे समय से सदस्य की थी मांग
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रणाली को और अधिक सरल बनाने को लेकर स्वास्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का भी निर्देश भी दिया है. विधानसभा के सदस्य और पूर्व सदस्य लगातार भुगतान में सरलीकरण करने की मांग कर रहे थे. सदस्यों और पूर्व सदस्यों की मांग पर ही विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है.