भागलपुर: कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी बाजारों में अलग-अलग दुकान खोलने के लिए एक निश्चत समय निर्धारित किया है. जिसका अनुपालन कराने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और डीएसपी को निर्देश दिए हैं. ताकि बाजारों में भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो. लेकिन आदेश जारी होने के पहले दिन ही कई दुकानें समय पूरा होने के बाद भी खुली दिखी. यही नहीं कई जगहों पर खुलकर कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां भी उड़ाई गई.
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समयावधि के बाद भी खुली रही दुकानें
स्टेशन चौक पर फल और कपड़े की दुकान समयावधि के बाद भी खुली रही. दरअसल, डीएम ने फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्देश जारी किया है. लेकिन दोपहर के 1:30 बजे तक भी सब्जी और फल की दुकान खुली रही. वहीं, 2 बजे से शाम के 6 बजे तक कपड़े ज्वेलरी ,मनिहारी ,जूते चप्पल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कई दुकानें 2 बजे से पहले खुल चुकी थी.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई- डीएम
इस बाबत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जिले के सभी दुकानों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है. उसका अनुपालन कराने के लिए पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है. उन्होंने कहा कि जो दुकानदार या प्रतिष्ठान के मालिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सुब्रत सेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ही जिला प्रशासन ने यह नियम लागू किया है. इसलिए सभी लोग नियमों का अनुपालन करें और यदि नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
कितने बजे तक कौन सी दुकानें खुली रहेंगी
जिला प्रशासन ने सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक फल, सब्जी, मांस ,मछली ,अंडे की दुकान के अलावा निर्माण सामग्री सीमेंट ,छड़ ,बालू ,स्टोन ,हार्डवेयर, मोटर पंप ,इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी ,सेटरिंग ,सेनेटरी ,लोहे की दुकान, पंपिंग सेट और प्लास्टिक की दुकान खोलने का आदेश दिया है. 11 से 2 तक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक ,स्टूडियो, मोबाइल ,कंप्यूटर ,चश्मा ,ऑटोमोबाइल शोरूम ,कॉपी -किताब, साइकिल, फर्नीचर से जुड़े अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान खोले.जाएंगे, जबकि दोपहर 2 से शाम के 6 बजे तक कपड़े, रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी, मनिहारी ,गद्दा, छाता ,बर्तन ,जूता - चप्पल और खेल कूद संबंधी दुकान खोले जाएंगे.