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गूगल और एप्पल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में किया ब्लॉक

गूगल और एप्पल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में ब्लॉक कर दिया. गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया है. टिक टॉक एप के प्ले स्टोर से हट जाने के बाद अब कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा.

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Published : Apr 17, 2019, 7:58 AM IST

Updated : Apr 17, 2019, 12:24 PM IST

गूगल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में किया ब्लॉक, ऐप स्टोर से नहीं होगा डाउनलोड

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गूगल और एप्पल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में ब्लॉक कर दिया. गूगल ने मंगलवार को टिक टॉक एप को प्ले स्टोर से हटा दिया है. टिक टॉक एप के प्ले स्टोर से हट जाने के बाद अब कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मामले को राज्य अदालत में वापस भेज दिया था. जहां मंगलवार को न्यायाधीश ने प्रतिबंध के आदेश को रोक देने के बाईट डांस के अनुरोध को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें- भारतीय बाजार को लेकर प्रतिबद्ध: वॉलमार्ट सीईओ

सोमवार को केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल और एपल से मोबाइल एप टिकटॉक पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा था. टिक टॉक कंपनी ने हालांकि कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ वकील की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया है. राज्य की अदालत ने मामले में बाइटडांस से लिखित प्रस्तुतियां देने का अनुरोध किया है और इसकी अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है.

भारत में टिकटॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन बाद में एप्पल ने भी इसे एप स्टोर से हटा दिया. वहीं, गूगल के प्ले स्टोर पर यह एप उपलब्ध नहीं था. गूगल ने एक बयान में कहा कि यह वह इस कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है.

भारत में टिक टॉक का विश्लेषण करने वाली फर्म सेंसर टावर का कहना है कि भारत में फरवरी तक इसे 24 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था. हालांकि जो लोग पहले से इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक एप के जरिये अश्लील सामग्री परोसे जाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को 3 अप्रैल को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने मीडिया कंपनियों पर भी टिक टॉक के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है. बता दें कि टिक टॉक का मालिकाना हक बाइटडांस के पास है.

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गूगल और एप्पल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में ब्लॉक कर दिया. गूगल ने मंगलवार को टिक टॉक एप को प्ले स्टोर से हटा दिया है. टिक टॉक एप के प्ले स्टोर से हट जाने के बाद अब कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मामले को राज्य अदालत में वापस भेज दिया था. जहां मंगलवार को न्यायाधीश ने प्रतिबंध के आदेश को रोक देने के बाईट डांस के अनुरोध को खारिज कर दिया.

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सोमवार को केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल और एपल से मोबाइल एप टिकटॉक पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा था. टिक टॉक कंपनी ने हालांकि कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ वकील की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया है. राज्य की अदालत ने मामले में बाइटडांस से लिखित प्रस्तुतियां देने का अनुरोध किया है और इसकी अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है.

भारत में टिकटॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन बाद में एप्पल ने भी इसे एप स्टोर से हटा दिया. वहीं, गूगल के प्ले स्टोर पर यह एप उपलब्ध नहीं था. गूगल ने एक बयान में कहा कि यह वह इस कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है.

भारत में टिक टॉक का विश्लेषण करने वाली फर्म सेंसर टावर का कहना है कि भारत में फरवरी तक इसे 24 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था. हालांकि जो लोग पहले से इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक एप के जरिये अश्लील सामग्री परोसे जाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को 3 अप्रैल को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने मीडिया कंपनियों पर भी टिक टॉक के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है. बता दें कि टिक टॉक का मालिकाना हक बाइटडांस के पास है.

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गूगल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में किया ब्लॉक, ऐप स्टोर से नहीं होगा डाउनलोड

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गूगल ने चाइनीज वीडियो एप टिकटॉक को भारत में ब्लॉक कर दिया. गूगल ने मंगलवार को टिक टॉक एप को प्ले स्टोर से हटा दिया है. टिक टॉक एप के प्ले स्टोर से हट जाने के बाद अब कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मामले को राज्य अदालत में वापस भेज दिया था. जहां मंगलवार को न्यायाधीश ने प्रतिबंध के आदेश को रोक देने के बाईट डांस के अनुरोध को खारिज कर दिया.

सोमवार को केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल और एपल से मोबाइल एप टिकटॉक पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा था. टिक टॉक कंपनी ने हालांकि कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ वकील की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया है.

भारत में टिक टॉक का विश्लेषण करने वाली फर्म सेंसर टावर का कहना है कि भारत में फरवरी तक इसे 24 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था. हालांकि जो लोग पहले से इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. 

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक एप के जरिये अश्लील सामग्री परोसे जाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को 3 अप्रैल को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने मीडिया कंपनियों पर भी टिक टॉक के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है. बता दें कि टिक टॉक का मालिकाना हक बाइटडांस के पास है.


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Last Updated : Apr 17, 2019, 12:24 PM IST
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