नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अगले तीन महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा.
ब्रजेश ठाकुर को लगा बड़ा झटका
वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में आरोपियों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा.
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सारण: दो जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते मजदूर, घर चलाना हो रहा मुश्किल
— Etv Bihar (@etvbharatbihar) June 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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3 जून तक मांगी गयी थी रिपोर्ट
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि हत्या मामले से संबंधित रिपोर्ट 3 जून तक कोर्ट को सौंप दें. इससे पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बड़े लोगों को बचाने के आरोप को गलत बताया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि सीबीआई ने शेल्टर होम आने वाले लोगों की जांच नहीं की. सीबीआई ने कहा था कि कुछ लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है और पूरक चार्जशीट भी दाखिल करेंगे.
सीबीआई ने बताया था कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या कर दी थी और कब्रगाह से हड्डियों का बंडल बरामद किया गया है.