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महाराष्ट्र : जलगांव में खाप पंचायत ने महिला को पंचों का थूक चाटने की सुनाई सजा

महाराष्ट्र के जलगांव में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां एक पंचायत ने महिला को पंचों का थूक चाटने की सजा सुनाई है. महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूसरी शादी की थी. पढ़ें पूरा मामला.

खाप पंचायत
खाप पंचायत
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Published : May 1, 2021, 3:55 PM IST

जलगांव : पुलिस और न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर कुछ खाप पंचायतें लोगों का शोषण कर रही हैं. ऐसा ही मामला यहां सामने आया है जब एक महिला को पंचों का थूक चाटने की सजा सुनाई गई.

मामला चोपडा तहसील के चहार्डी गांव का है, जहां एक महिला के दूसरी शादी करने पर जात पंचायत ने पंचो की थूंक चाटने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना देने के लिए कहा.

इस मामले में राज्य के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अनिंस) के कार्यकर्ताओं ने खाप पंचो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

चहार्डी गांव निवासी पीडिता की 2011 में शादी हुई थी. पति शराबी था. आरोप है कि वह नसे में अक्सर उसकी पिटाई करता था. पीड़िता ने 2015 में तलाक ले लिए अर्जी दाखिल की. खाप पंचायत को ऐसा करना नागवार गुजरा. कोर्ट से मिला तलाक खाप पंचायत ने खारिज कर दिया.

पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी कर ली. खाप पंचायत को यह पुनर्विवाह भी मान्य नही था. इसीलिए खाप पंचायत ने महिला और उसके परिवार को जाति से बाहर कर दिया और एक लाख रुपये जुर्माना लगा दिया. साथ ही इस परिवार की मदद करने वाले चार और परिवारों को भी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है.

पढ़ें- दिल्ली : अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से आठ मरीजों की मौत

सजा कोरोना अवधि के दौरान दी गई थी. पीड़ित महिला दबाव के कारण महेरी में रह रही है. महिला के दूसरे पति को भी जाति पंचायत ने धमकी दी है. इस बीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनकी सहायता के लिए आगे आई है. समिति के कार्यकर्ता और जिला महिला संघ मामला दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं.

जलगांव : पुलिस और न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर कुछ खाप पंचायतें लोगों का शोषण कर रही हैं. ऐसा ही मामला यहां सामने आया है जब एक महिला को पंचों का थूक चाटने की सजा सुनाई गई.

मामला चोपडा तहसील के चहार्डी गांव का है, जहां एक महिला के दूसरी शादी करने पर जात पंचायत ने पंचो की थूंक चाटने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना देने के लिए कहा.

इस मामले में राज्य के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अनिंस) के कार्यकर्ताओं ने खाप पंचो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

चहार्डी गांव निवासी पीडिता की 2011 में शादी हुई थी. पति शराबी था. आरोप है कि वह नसे में अक्सर उसकी पिटाई करता था. पीड़िता ने 2015 में तलाक ले लिए अर्जी दाखिल की. खाप पंचायत को ऐसा करना नागवार गुजरा. कोर्ट से मिला तलाक खाप पंचायत ने खारिज कर दिया.

पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी कर ली. खाप पंचायत को यह पुनर्विवाह भी मान्य नही था. इसीलिए खाप पंचायत ने महिला और उसके परिवार को जाति से बाहर कर दिया और एक लाख रुपये जुर्माना लगा दिया. साथ ही इस परिवार की मदद करने वाले चार और परिवारों को भी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है.

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सजा कोरोना अवधि के दौरान दी गई थी. पीड़ित महिला दबाव के कारण महेरी में रह रही है. महिला के दूसरे पति को भी जाति पंचायत ने धमकी दी है. इस बीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनकी सहायता के लिए आगे आई है. समिति के कार्यकर्ता और जिला महिला संघ मामला दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं.

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