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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - शिवसेना कार्यकर्ता हत्या

शिवसेना के एक कार्यकर्ता पर कथित तौर पर हमला करने के एक मामले में अदालत ने भाजपा के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

bjp mla nitesh rane
भाजपा विधायक नीतेश राणे
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Published : Dec 30, 2021, 10:17 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में एक अदालत ने शिव सेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. नीतेश राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा कि चूंकि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब हम अदालती आदेश की प्रति लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट का रूख करेंगे.

उन्होंने कहा कि नीतेश के साथ उसके सहयोगी और सह आरोपी की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में नीतेश इस समय कहां है, उन्होंने कुछ नहीं बताया.

इससे पहले अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी और नीतेश के वकील देसाई ने कहा कि इस मामले में उनके मुवकिकल को भगौड़ा करार देना गलत बात है. अदालत के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर सकती है.

ये भी पढ़ें : सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे को देखकर नितिश राणे बोले- 'म्याऊं', निलंबन की उठी मांग

मुंबई : महाराष्ट्र में एक अदालत ने शिव सेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. नीतेश राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा कि चूंकि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब हम अदालती आदेश की प्रति लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट का रूख करेंगे.

उन्होंने कहा कि नीतेश के साथ उसके सहयोगी और सह आरोपी की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में नीतेश इस समय कहां है, उन्होंने कुछ नहीं बताया.

इससे पहले अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी और नीतेश के वकील देसाई ने कहा कि इस मामले में उनके मुवकिकल को भगौड़ा करार देना गलत बात है. अदालत के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर सकती है.

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