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Land For Job Scam: कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

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लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 4, 2023, 10:50 AM IST

Updated : Oct 4, 2023, 11:01 AM IST

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. बुधवार को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर जमानत लेने पहुंचे थे. लालू परिवार विशेष सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश हुए थे. जहां कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों को जमानत दे दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि सीबीआई द्वारा तीन जुलाई को दाखिल की गई दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 23 सितंबर को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी कर चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने तेजस्वी के अलावा लालू यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य सभी 17 आरोपियों को भी समन जारी किया था. इनमें तीन रेलवे के अधिकारी भी शामिल हैं. इन सभी को भी कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी.

उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार से मामले में आरोपित रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. इससे पहले 12 सितंबर को जांच एजेंसी ने कोर्ट को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की जानकारी दी थी. सीबीआइ ने तीन जुलाई को दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है.

  • #WATCH दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।

    (वीडियो कोर्ट परिसर के अंदर का है।) https://t.co/mAZ59PjHOE pic.twitter.com/QdWhXPIt7w

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेें पहली बार तेजस्वी का नाम सामने आया था. पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है. लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआई ने आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया गया कि जोनल रेलवे में एक व्यक्ति की जगह दूसरे को नौकरी देने की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी जो नियुक्त व्यक्ति पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था.

ये भी पढ़ें : Land For Job Scam: तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

पहले दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी. जांच के दौरान, यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन स्थानों पर स्थित भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही भूमि पार्सल थे या जो स्थान पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे. उन्होंने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ साजिश रची और कथित तौर पर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी की पेशकश करके विभिन्न भूमि मालिकों की जमीन हड़पने की योजना बनाई.

ये भी पढ़ें : Land For Job Scam: केंद्र ने CBI को लालू यादव सहित तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की दी अनुमति

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. बुधवार को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर जमानत लेने पहुंचे थे. लालू परिवार विशेष सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश हुए थे. जहां कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों को जमानत दे दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि सीबीआई द्वारा तीन जुलाई को दाखिल की गई दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 23 सितंबर को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी कर चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने तेजस्वी के अलावा लालू यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य सभी 17 आरोपियों को भी समन जारी किया था. इनमें तीन रेलवे के अधिकारी भी शामिल हैं. इन सभी को भी कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी.

उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार से मामले में आरोपित रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. इससे पहले 12 सितंबर को जांच एजेंसी ने कोर्ट को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की जानकारी दी थी. सीबीआइ ने तीन जुलाई को दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है.

  • #WATCH दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।

    (वीडियो कोर्ट परिसर के अंदर का है।) https://t.co/mAZ59PjHOE pic.twitter.com/QdWhXPIt7w

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेें पहली बार तेजस्वी का नाम सामने आया था. पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है. लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआई ने आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया गया कि जोनल रेलवे में एक व्यक्ति की जगह दूसरे को नौकरी देने की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी जो नियुक्त व्यक्ति पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था.

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पहले दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी. जांच के दौरान, यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन स्थानों पर स्थित भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही भूमि पार्सल थे या जो स्थान पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे. उन्होंने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ साजिश रची और कथित तौर पर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी की पेशकश करके विभिन्न भूमि मालिकों की जमीन हड़पने की योजना बनाई.

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Last Updated : Oct 4, 2023, 11:01 AM IST
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