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Modi surname Case: राहुल गांधी हाजिर हो! 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश

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Published : Apr 12, 2023, 3:40 PM IST

मोदी सरनेम से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है. इसी मामले में गुजरात में दर्ज मामले में फैसला आने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. और आज पटना में उनको जमानत पर बने रहने के लिए एक मौका दिया. पढ़िये विस्तार से कोर्ट में क्या हुआ.

Rahul Gandhi Etv Bharat
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मोदी सरनेम को लेकर राहुल की टिप्पणी पर सुनवाई.

पटना: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद राहुल गांधी को आज बुधवार को पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत पर बने रहने का एक मौका दिया है. अगर 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. माेदी सरनेम पर राहुल गांधी के कथित विवादित बयान पर पटना में सुशील मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में आज बुधवार को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में (Hearing against Rahul Gandhi in Patna court) सुनवाई हुई. राहुल गांधी इस सुनवाई में उपस्थिति नहीं हुए थे.

इसे भी पढ़ेंः Summons to Rahul Gandhi: 12 अप्रैल को अदालत के सामने सशरीर पेश होना होगा, पटना MP-MLA कोर्ट का समन

रद्द हो सकती है जमानत: सुनवाई से पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर उन्हें उपस्थिति से छूट की मांग की थी. राहुल गांधी के वकील के आवेदन के खिलाफ में सुशील मोदी के वकील ने भी आवेदन दिया था कि राहुल गांधी के बेल बॉन्ड को रद्द किया जाए. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अगले सुनवाई 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

क्या कहा अधिवक्ता नेः राहुल गांधी के वकील अंशुल कुमार ने कहा कि हमें 25 अप्रैल की तारीख मिली है, उस दिन 313 का बयान दर्ज होगा. वहीं उन्होंने राहुल गांधी के पटना कोर्ट में आने को लेकर कहा कि आना तो चाहिए. सुशील मोदी के वकील एसडी संजय कुमार ने कहा कि कार्ट ने राहुल गांधी के वकील को अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो राहुल गांधी को अगली तारीख पर उपस्थित करवाएंगे नहीं तो उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा.

2019 का है मामला: यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह कर अपमानित किया है. फिर केस में कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. इस मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं. इस केस में आखरी गवाही दर्ज कराने वाले सुशील मोदी हैं.

"कार्ट ने राहुल गांधी के वकील को अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो राहुल गांधी को अगली तारीख पर उपस्थित करवाएंगे नहीं तो उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा"- एसडी संजय कुमार, सुशील मोदी के अधिवक्ता

मोदी सरनेम को लेकर राहुल की टिप्पणी पर सुनवाई.

पटना: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद राहुल गांधी को आज बुधवार को पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत पर बने रहने का एक मौका दिया है. अगर 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. माेदी सरनेम पर राहुल गांधी के कथित विवादित बयान पर पटना में सुशील मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में आज बुधवार को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में (Hearing against Rahul Gandhi in Patna court) सुनवाई हुई. राहुल गांधी इस सुनवाई में उपस्थिति नहीं हुए थे.

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रद्द हो सकती है जमानत: सुनवाई से पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर उन्हें उपस्थिति से छूट की मांग की थी. राहुल गांधी के वकील के आवेदन के खिलाफ में सुशील मोदी के वकील ने भी आवेदन दिया था कि राहुल गांधी के बेल बॉन्ड को रद्द किया जाए. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अगले सुनवाई 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

क्या कहा अधिवक्ता नेः राहुल गांधी के वकील अंशुल कुमार ने कहा कि हमें 25 अप्रैल की तारीख मिली है, उस दिन 313 का बयान दर्ज होगा. वहीं उन्होंने राहुल गांधी के पटना कोर्ट में आने को लेकर कहा कि आना तो चाहिए. सुशील मोदी के वकील एसडी संजय कुमार ने कहा कि कार्ट ने राहुल गांधी के वकील को अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो राहुल गांधी को अगली तारीख पर उपस्थित करवाएंगे नहीं तो उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा.

2019 का है मामला: यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह कर अपमानित किया है. फिर केस में कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. इस मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं. इस केस में आखरी गवाही दर्ज कराने वाले सुशील मोदी हैं.

"कार्ट ने राहुल गांधी के वकील को अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो राहुल गांधी को अगली तारीख पर उपस्थित करवाएंगे नहीं तो उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा"- एसडी संजय कुमार, सुशील मोदी के अधिवक्ता

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