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चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जारी रह सकती है पुलिस जांच : हाईकोर्ट - Allahabad high court news

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि पुलिस के पास जांच की निरंकुश शक्ति है. पुलिस की जांच सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दायर होने और कोर्ट द्वारा इसका संज्ञान लेने के बाद भी जारी रह सकती है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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Published : Apr 26, 2022, 9:52 AM IST

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस के पास जांच की निरंकुश शक्ति है और इस तरह की जांच सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दायर होने और इसका संज्ञान लेने के बाद भी जारी रह सकती है. न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आगरा निवासी सुबोध कुमार की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक बार आरोप पत्र दायर कर दिया गया था और इसका संज्ञान लिया गया था. जांच समाप्त हो जाती है और पुलिस के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आगे की जांच करने का ऑप्शन नहीं है. इसने कहा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी वाद की पुलिस जांच याचिकाकर्ता के उत्पीड़न के समान है.

हालांकि अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकता नहीं है. यह भी प्रावधान है कि अगर इस तरह की जांच आगे की जाती है और कुछ सबूत मौखिक या दस्तावेज प्राप्त होते हैं, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे या पूरक रिपोर्ट दी जाएगी. एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में आगे की जांच कर सकता है. तीन साल पहले कथित लूट की घटना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नौ मार्च 2019 को शिकायतकर्ता अपने भतीजे की बारात में शामिल होने खंडवई गांव गया था. दोपहर करीब ढाई बजे वह एक कमरे में आराम कर रहा था तभी कमरे में मौजूद एक अज्ञात लड़के ने अचानक उसका बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे अपने साथी को लेकर फरार हो गया. बैग में 1.4 लाख रुपये नकद और कुछ चांदी और सोने के गहने के साथ साथ एक मोबाइल फोन भी था. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का नाम लूट की प्राथमिकी में नहीं था. यह भी प्रस्तुत किया कि पुलिस ने जांच के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और मजिस्ट्रेट द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया था. एक आरोपी के पिता ने बयान दिया कि उसके बेटे ने छीने गए गहने याचिकाकर्ता को उसकी दुकान में बेच दिए थे जिस पर पुलिस ने याचिकाकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया. अदालत ने पिछले शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए कहा यह कानून जैसा कि यह खड़ा है कि धारा 173 (8) की भाषा के अनुसार यह निहित है कि एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में आगे की जांच कर सकता है.

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस के पास जांच की निरंकुश शक्ति है और इस तरह की जांच सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दायर होने और इसका संज्ञान लेने के बाद भी जारी रह सकती है. न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आगरा निवासी सुबोध कुमार की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक बार आरोप पत्र दायर कर दिया गया था और इसका संज्ञान लिया गया था. जांच समाप्त हो जाती है और पुलिस के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आगे की जांच करने का ऑप्शन नहीं है. इसने कहा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी वाद की पुलिस जांच याचिकाकर्ता के उत्पीड़न के समान है.

हालांकि अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकता नहीं है. यह भी प्रावधान है कि अगर इस तरह की जांच आगे की जाती है और कुछ सबूत मौखिक या दस्तावेज प्राप्त होते हैं, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे या पूरक रिपोर्ट दी जाएगी. एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में आगे की जांच कर सकता है. तीन साल पहले कथित लूट की घटना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नौ मार्च 2019 को शिकायतकर्ता अपने भतीजे की बारात में शामिल होने खंडवई गांव गया था. दोपहर करीब ढाई बजे वह एक कमरे में आराम कर रहा था तभी कमरे में मौजूद एक अज्ञात लड़के ने अचानक उसका बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे अपने साथी को लेकर फरार हो गया. बैग में 1.4 लाख रुपये नकद और कुछ चांदी और सोने के गहने के साथ साथ एक मोबाइल फोन भी था. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का नाम लूट की प्राथमिकी में नहीं था. यह भी प्रस्तुत किया कि पुलिस ने जांच के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और मजिस्ट्रेट द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया था. एक आरोपी के पिता ने बयान दिया कि उसके बेटे ने छीने गए गहने याचिकाकर्ता को उसकी दुकान में बेच दिए थे जिस पर पुलिस ने याचिकाकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया. अदालत ने पिछले शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए कहा यह कानून जैसा कि यह खड़ा है कि धारा 173 (8) की भाषा के अनुसार यह निहित है कि एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में आगे की जांच कर सकता है.

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पीटीआई

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