पटनाः बिहार के बाहुबली नेता आंदन मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके बाद आनंद मोहन परमानेंट जेल से बाहर रहने वाले हैं. राज्य सरकार की ओर से आनंद मोहन के साथ-साथ 27 लोगों को रिहा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए काफी समय से प्रक्रिया चल रही थी.
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15 दिनों के पेरोल पर हैं आनंद मोहनः जानकारी हो कि आनंद मोहन अभी बेटे की शादी को लेकर 15 दिनों के पेरोल पर हैं. इससे पहले भी फरवरी में बेटी की शादी के लिए दो बार पेरोल पर बाह आए थे. इस दौरान आनंद मोहन की मां ने सीएम नीतीश कुमार से रिहा करने की मांग की थी. इसके बाद ने सीएम नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करने का आश्वासन दिया था. आनंद मोहन की रिहाई के लिए कई प्रक्रिया की गई और कानून में संसोधन भी किया गया. अब जाकर रिहाई का रास्ता साफ हुआ है.
मां ने की रिहा करने की मांगः आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया में कुछ नियम बाधा पहुंचा रही थी, जिसे सरकार ने संसोधित कर रिहाई का रास्ता साफ किया था. बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(i) (क) में संसोधन किया गया था. इस नियम में पहले यह था कि सरकारी कर्मी की हत्या में रिहाई नहीं हो सकती, जिसे सरकार ने सरकारी कर्मी की हत्या के बिंदू को हटाते हुए नियम को संसोधित कर दिया. इससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया. सोमवार को राज्य सरकार की ओर से रिहाई के लिए नोटफिकेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आनंद मोहन सहित 27 लोगों को रिहा किया जाएगा.
क्यों जेल में थे आनंद मोहनः 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की पीट पीटकर हत्या कर दी थी. इसमे यह सामने आया था कि उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे. इसी मामले में आदलत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी. बाद में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था. 2007 से अब तक आनंद मोहन सजा काट रहे हैं और 17 मई को उनकी 14 साल पूरी हो जाएगी. इस अंतराल में कई बार वे पेरोल पर बाहर आ चुके हैं. अब सरकार ने रिहा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.