नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 28,400 करोड़ रुपये की एक नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया गया है जिससे 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Nityanand Rai) ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्रतिनिधिमंडलों, शहीदों के परिवारों, नागरिक संगठन (सिविल सोसायटी) और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों तथा आम लोगों से मुलाकात के अलावा 4,500 यूथ क्लबों के लगभग 50,000 सदस्यों के साथ बातचीत की.
राय ने कहा कि सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है. इससे जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 सितंबर, 2020 को 1,352.99 करोड़ रुपये के व्यापार पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है.
राय ने कहा कि पिछड़ रही परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम के तहत कुल 1,983.77 करोड़ रुपये की 1,192 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिनमें पांच परियोजनाएं 20 साल से अधिक समय से अधूरी थीं जबकि 15 परियोजनाएं 15 वर्षों से अधिक समय से अधूरी थीं.
सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया था, ‘‘क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की कोई समय-सीमा है, क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर के चुनाव करवाने की कोई समय-सीमा है?’’
इसके जवाब में राय ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा.’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव निर्धारित करने का फैसला लेना भारत के निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नए सिरे से निर्धारित करने के मकसद से गठित परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में छह अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है.
पढ़ेंः हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन, सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, जानें नया नियम