नई दिल्ली/गाजियाबाद : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बुधवार को गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज (Fir lodged on AAP MP Sanjay singh) हुआ है. हिंदू युवा वाहिनी ने दो दिन पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया है. संबंधित फोटो भी पुलिस को दिए गए थे. शिकायत में तिरंगा यात्रा के आयोजक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें संजय सिंह का भी नाम था. पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया (Fir lodged on sanjay singh in ghaziabad) है.
लोनी बॉर्डर इलाके से रविवार को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली थी, जिस पर कई सवाल उठे थे. हिंदू युवा वाहिनी ने आरोप लगाया था कि यहां पर आए लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है. तहरीर में जो कहा गया था वह आपको बताते हैं. इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, तिरंगे झंडे के अपमान का आरोप
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज (Fir lodged on AAP MP Sanjay singh) हो गया है. तिरंगा यात्रा में तिरंगे के अपमान को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने दो दिन पहले शिकायत दी थी. उसके बाद बुधवार को सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा लोनी में निकाली गई थी, जिसमें संजय सिंह शामिल हुए थे.
नई दिल्ली/गाजियाबाद : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बुधवार को गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज (Fir lodged on AAP MP Sanjay singh) हुआ है. हिंदू युवा वाहिनी ने दो दिन पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया है. संबंधित फोटो भी पुलिस को दिए गए थे. शिकायत में तिरंगा यात्रा के आयोजक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें संजय सिंह का भी नाम था. पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया (Fir lodged on sanjay singh in ghaziabad) है.
लोनी बॉर्डर इलाके से रविवार को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली थी, जिस पर कई सवाल उठे थे. हिंदू युवा वाहिनी ने आरोप लगाया था कि यहां पर आए लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है. तहरीर में जो कहा गया था वह आपको बताते हैं. इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.