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Tejashwi Yadav Defamation case: गुजरातियों की मानहानि के मामले में तेजस्वी को अहमदाबाद कोर्ट से राहत - अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान को लेकर अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से पेश गवाहों के बयान लिए गए हैं. वहीं इस मामले में आगे की सुनवाई 12 जून को कोर्ट में की जाएगी.

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Published : May 20, 2023, 9:47 PM IST

Updated : May 20, 2023, 11:05 PM IST

अहमदाबाद/पटना: अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग वाले बयान पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आज आगे की सुनवाई हुई. अहमदाबाद में रहने वाले सामाजिक कार्यकर हरेशभाई प्राणशंकर मेहता ने मेट्रो कोर्ट में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 (मानहानि) के तहत मुकदमा दायर किया है.

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ये भी पढ़ें- Lalu Prasad Yadav : नोटबंदी की घोषणा के बीच अचानक राबड़ी देवी के साथ पटना पहुंचे लालू यादव

गवाहों ने क्या कहा? : अदालत में कार्यवाही के दौरान अखिल भारत गुजराती समाज के अध्यक्ष राजेंद्र टांक व दो अन्य गवाहों गांधीनगर के जतिन पटेल और महेसाना के पंकज पटेल के बयान लिए गए. जिसमें गांधीनगर के पंकजकुमार द्वारकाभाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया कि राजनीतिक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को बदनाम करने का काम करते हैं. मैंने YouTube के माध्यम से एक निजी चैनल में तेजस्वी यादव का बयान सुना. मुझे लगता है कि इसमें गुजरातियों का अपमान किया गया है.

एक अन्य बयान में मेहसाणा के जतिनभाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि ''यह गांधी, सरदार पटेल और नरसिंह मेहता का गुजरात है. जब दूसरे राज्य के डिप्टी सीएम गुजरातियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो गुजरातियों की ईमानदारी पर सवाल उठता हैं.''

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एक तीसरे गवाह कच्छ के राजेंद्र विक्रमभाई टांक ने कहा, "इस तरह के बयान से पूरे भारतीय गुजराती समुदाय को बहुत बुरा लगा है, जिसके कारण मुझे कई फोन आ रहे हैं और यह सुनकर हैरान हूं कि गुजरातियों का अपमान किया गया है." मैं अदालत से कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ गुजराती का अपमान करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

वकील ने क्या कहा? : शिकायतकर्ता के वकील प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत में तीन गवाहों की गवाही हुई है. साथ ही मुख्य फरियादी हरेश मेहता ने निजी यूट्यूब चैनल पर इस खबर को देखा. लिहाजा निजी न्यूज चैनल के संपादक को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस मिलने के बाद तेजस्वी यादव के ब्यान की वीडियो सीडी और पेन ड्राइव पर दिए गए. बयान की मूल प्रति के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है. इस मामले में आगे की सुनवाई 12 जून को होगी.

क्या है पूरा मामला?: तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बात करते हुए 22 मार्च 2023 को गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में तेजस्वी ने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है.' ये बात उन्होंने तब कही थी, जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस को हटा दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा.

अहमदाबाद/पटना: अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग वाले बयान पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आज आगे की सुनवाई हुई. अहमदाबाद में रहने वाले सामाजिक कार्यकर हरेशभाई प्राणशंकर मेहता ने मेट्रो कोर्ट में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 (मानहानि) के तहत मुकदमा दायर किया है.

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गवाहों ने क्या कहा? : अदालत में कार्यवाही के दौरान अखिल भारत गुजराती समाज के अध्यक्ष राजेंद्र टांक व दो अन्य गवाहों गांधीनगर के जतिन पटेल और महेसाना के पंकज पटेल के बयान लिए गए. जिसमें गांधीनगर के पंकजकुमार द्वारकाभाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया कि राजनीतिक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को बदनाम करने का काम करते हैं. मैंने YouTube के माध्यम से एक निजी चैनल में तेजस्वी यादव का बयान सुना. मुझे लगता है कि इसमें गुजरातियों का अपमान किया गया है.

एक अन्य बयान में मेहसाणा के जतिनभाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि ''यह गांधी, सरदार पटेल और नरसिंह मेहता का गुजरात है. जब दूसरे राज्य के डिप्टी सीएम गुजरातियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो गुजरातियों की ईमानदारी पर सवाल उठता हैं.''

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एक तीसरे गवाह कच्छ के राजेंद्र विक्रमभाई टांक ने कहा, "इस तरह के बयान से पूरे भारतीय गुजराती समुदाय को बहुत बुरा लगा है, जिसके कारण मुझे कई फोन आ रहे हैं और यह सुनकर हैरान हूं कि गुजरातियों का अपमान किया गया है." मैं अदालत से कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ गुजराती का अपमान करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

वकील ने क्या कहा? : शिकायतकर्ता के वकील प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत में तीन गवाहों की गवाही हुई है. साथ ही मुख्य फरियादी हरेश मेहता ने निजी यूट्यूब चैनल पर इस खबर को देखा. लिहाजा निजी न्यूज चैनल के संपादक को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस मिलने के बाद तेजस्वी यादव के ब्यान की वीडियो सीडी और पेन ड्राइव पर दिए गए. बयान की मूल प्रति के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है. इस मामले में आगे की सुनवाई 12 जून को होगी.

क्या है पूरा मामला?: तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बात करते हुए 22 मार्च 2023 को गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में तेजस्वी ने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है.' ये बात उन्होंने तब कही थी, जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस को हटा दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा.

Last Updated : May 20, 2023, 11:05 PM IST
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