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चार साल की बच्ची से रेप, फिर गला दबाकर हत्या, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई फांसी की सजा

फर्रुखाबाद में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभिुयक्त को मौत की सजा सुनाई है. तीन माह पूर्व इस मामले में कोर्ट में 54 दिन सुनवाई हुई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 20, 2023, 8:41 PM IST

Updated : Dec 21, 2023, 6:30 AM IST

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फर्रुखाबाद में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभिुयक्त को मौत की सजा सुनाई गई है.

फर्रुखाबाद : जिले में करीब तीन माह पूर्व घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 दिसंबर को ही अभियुक्त को दोषी करार दिया था. बुधवार को इस मामले में सजा का ऐलान किया.

घटना 12 सितंबर की कंपिल क्षेत्र की है. घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची को शाहिद बहलाकर साथ ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की और गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर मात्र 22 दिन में कटिया निवासी शाहिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी. एसपी विकास कुमार ने बताया कि मुकदमे में 54 दिन सुनवाई हुई और गवाह पेश किए. 13 दिसंबर को कोर्ट ने अभियुक्त शाहिद को दोषी करार दिया. बुधवार को इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसके बाद पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त शाहित को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

एसपी ने बताया कि इस जघन्य घटना में पुलिस ने काफी अच्छी तरह से विवेचना की. इसमें साइंटिफिक एविडेंस को महत्व दिया गया, जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है. साथ ही मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था. उसने अभियुक्त का सैंपल लिया था. इन सभी सबूतों और प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा सुनाई गई. इस कार्य के लिए एडीजी ने पूरी टीम को 50 हजार रुपए का इनाम दिया है. साथ ही सभी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है.

यह भी पढ़ें : एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लिपिक को पकड़ा, सफाईकर्मी से मांग रहा था रिश्वत

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम मशीन के गोदाम में लगी आग, टार्च जलाकर कर्मचारी करते थे काम

फर्रुखाबाद में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभिुयक्त को मौत की सजा सुनाई गई है.

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घटना 12 सितंबर की कंपिल क्षेत्र की है. घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची को शाहिद बहलाकर साथ ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की और गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर मात्र 22 दिन में कटिया निवासी शाहिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी. एसपी विकास कुमार ने बताया कि मुकदमे में 54 दिन सुनवाई हुई और गवाह पेश किए. 13 दिसंबर को कोर्ट ने अभियुक्त शाहिद को दोषी करार दिया. बुधवार को इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसके बाद पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त शाहित को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

एसपी ने बताया कि इस जघन्य घटना में पुलिस ने काफी अच्छी तरह से विवेचना की. इसमें साइंटिफिक एविडेंस को महत्व दिया गया, जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है. साथ ही मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था. उसने अभियुक्त का सैंपल लिया था. इन सभी सबूतों और प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा सुनाई गई. इस कार्य के लिए एडीजी ने पूरी टीम को 50 हजार रुपए का इनाम दिया है. साथ ही सभी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है.

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Last Updated : Dec 21, 2023, 6:30 AM IST
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