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Migrant Labourers Attack : तमिलनाडु पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज किया मामला, अन्नामलाई बोले- दम है तो गिरफ्तार करके बताओ

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Published : Mar 5, 2023, 3:19 PM IST

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले के संबंध में भ्रामक और झूठी खबरें फैलाने के आरोप में पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नमलाई समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसके बाद भाजपा नेता ने सरकार को चुनौती दी है.

Migrant Labourers Attack
भाजपा नेता अन्नामलाई

चेन्नई : तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के सिलसिले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद, राज्य भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को '24 घंटे के भीतर गिरफ्तार' करने की चुनौती दी. भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं. भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा कि डीएमके सरकार को लगता है कि झूठे मामले दर्ज करके लोकतंत्र की आवाज को दबा सकते हैं. एक आम आदमी के रूप में, मैं आपको 24 घंटे देता हूं, अगर संभव हो तो मुझे छू कर दिखाओ.

  • TN | You think that you can suppress democracy by filing false cases. I give you 24 hours and dare you to touch me, tweets Tamil Nadu BJP President K Annamalai after a case has been registered against him for allegedly inciting violence and promoting enmity.

    — ANI (@ANI) March 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें : Tamil nadu Violence : सीएम स्टालिन ने दी चेतावनी, 'दैनिक भास्कर' और 'तनवीर पोस्ट' के संपादक के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि साइबर अपराध प्रभाग ने भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है. उनपर हिंसा भड़काने और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप है. एक दिन पहले अन्नामलाई ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रहे विवाद के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया है. अन्नामलाई ने ट्विटर पर यह भी कहा कि पुलिस ने केस दर्ज किया क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ DMK के सात दशक के कुप्रचार को उजागर किया.

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि DMK ने उत्तर भारतीय भाइयों के खिलाफ अपने 7-दशक के कुप्रचार को उजागर करने के कारण मेरे खिलाफ केस दर्ज किये हैं. उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है उसका वीडियो सबूत है. यह बात कल भी मैंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी बतायी थी. अन्नामलाई ने कहा कि मैं फासीवादी DMK को मुझे गिरफ्तार करने की चुनौती देता हूं. भाजपा नेता ने कल प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर एक बयान जारी कर कहा कि वे तमिलनाडु में सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और उसके गठबंधन दल के नेता नफरत का कारण हैं.

पढ़ें : Tamil Nadu Violence : 'अपने भाइयों की रक्षा करेंगे', स्टालिन ने की नीतीश से बात, कहा- 'कोई धमकी देता है तो हेल्पलाइन पर कॉल करें'

उन्होंने राज्य में बिहार के लोगों पर हमले की झूठी खबरों के प्रसार का भी विरोध करते हुए कहा कि तमिल उत्तर भारतीयों के खिलाफ 'अलगाववाद' और 'घृणा' का समर्थन नहीं करते हैं. अन्नामलाई ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के बारे में सोशल मीडिया में फैली फर्जी खबरों को देखना निराशाजनक है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि हम उत्तर भारतीय मित्रों के खिलाफ अलगाववाद और घिनौनी नफरत का समर्थन नहीं करते हैं. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके के सांसदों की उत्तर भारतीयों पर अभद्र टिप्पणी, डीएमके मंत्री ने उन्हें पानीपुरी वाला कहा. उन्होंने आगे कहा कि जनता, सरकार और पुलिस, DMK और उनके गठबंधन सहयोगियों के विचारों का समर्थन नहीं करती हैं. अन्नामलाई के अलावा, तमिलनाडु पुलिस ने 'बीजेपी बिहार' ट्विटर अकाउंट धारक के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए(1)(ए), 505(1)(बी) आईपीसी 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है.
(एएनआई)

चेन्नई : तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के सिलसिले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद, राज्य भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को '24 घंटे के भीतर गिरफ्तार' करने की चुनौती दी. भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं. भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा कि डीएमके सरकार को लगता है कि झूठे मामले दर्ज करके लोकतंत्र की आवाज को दबा सकते हैं. एक आम आदमी के रूप में, मैं आपको 24 घंटे देता हूं, अगर संभव हो तो मुझे छू कर दिखाओ.

  • TN | You think that you can suppress democracy by filing false cases. I give you 24 hours and dare you to touch me, tweets Tamil Nadu BJP President K Annamalai after a case has been registered against him for allegedly inciting violence and promoting enmity.

    — ANI (@ANI) March 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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बता दें कि साइबर अपराध प्रभाग ने भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है. उनपर हिंसा भड़काने और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप है. एक दिन पहले अन्नामलाई ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रहे विवाद के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया है. अन्नामलाई ने ट्विटर पर यह भी कहा कि पुलिस ने केस दर्ज किया क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ DMK के सात दशक के कुप्रचार को उजागर किया.

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि DMK ने उत्तर भारतीय भाइयों के खिलाफ अपने 7-दशक के कुप्रचार को उजागर करने के कारण मेरे खिलाफ केस दर्ज किये हैं. उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है उसका वीडियो सबूत है. यह बात कल भी मैंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी बतायी थी. अन्नामलाई ने कहा कि मैं फासीवादी DMK को मुझे गिरफ्तार करने की चुनौती देता हूं. भाजपा नेता ने कल प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर एक बयान जारी कर कहा कि वे तमिलनाडु में सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और उसके गठबंधन दल के नेता नफरत का कारण हैं.

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उन्होंने राज्य में बिहार के लोगों पर हमले की झूठी खबरों के प्रसार का भी विरोध करते हुए कहा कि तमिल उत्तर भारतीयों के खिलाफ 'अलगाववाद' और 'घृणा' का समर्थन नहीं करते हैं. अन्नामलाई ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के बारे में सोशल मीडिया में फैली फर्जी खबरों को देखना निराशाजनक है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि हम उत्तर भारतीय मित्रों के खिलाफ अलगाववाद और घिनौनी नफरत का समर्थन नहीं करते हैं. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके के सांसदों की उत्तर भारतीयों पर अभद्र टिप्पणी, डीएमके मंत्री ने उन्हें पानीपुरी वाला कहा. उन्होंने आगे कहा कि जनता, सरकार और पुलिस, DMK और उनके गठबंधन सहयोगियों के विचारों का समर्थन नहीं करती हैं. अन्नामलाई के अलावा, तमिलनाडु पुलिस ने 'बीजेपी बिहार' ट्विटर अकाउंट धारक के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए(1)(ए), 505(1)(बी) आईपीसी 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है.
(एएनआई)

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