गाजीपुर: जिला कोर्ट ने बुधवार को एक महिला निशा सिंह को नाबालिग से देह व्यापार कराने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई. साथ 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. दरअसल, पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 23 जून 2017 को वाराणसी में एक टेंपो वाला उसको एक महिला के घर ले गया. उस महिला का नाम निशा सिंह था, जो 3-4 लोगों को बुलाती थी, वो लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे.
नाबालिग से देह व्यापार कराने के जुर्म में महिला को 10 साल कैद की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : 23 hours ago
गाजीपुर: जिला कोर्ट ने बुधवार को एक महिला निशा सिंह को नाबालिग से देह व्यापार कराने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई. साथ 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. दरअसल, पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 23 जून 2017 को वाराणसी में एक टेंपो वाला उसको एक महिला के घर ले गया. उस महिला का नाम निशा सिंह था, जो 3-4 लोगों को बुलाती थी, वो लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे.