बाराबंकी: लगभग साढ़े 4 वर्ष पूर्व एक दो वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-46 सुभाष चन्द्र यादव ने शुक्रवार को सुनाया. रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कुंभी का रहने वाले 32 वर्षीय माताफेर रावत पुत्र देवी दीन ने वादी की 2 साल की पोती के साथ दुष्कर्म किया था. उसे 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.
बाराबंकी में दो साल की लड़की से दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 9, 2024, 7:44 PM IST
बाराबंकी: लगभग साढ़े 4 वर्ष पूर्व एक दो वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-46 सुभाष चन्द्र यादव ने शुक्रवार को सुनाया. रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कुंभी का रहने वाले 32 वर्षीय माताफेर रावत पुत्र देवी दीन ने वादी की 2 साल की पोती के साथ दुष्कर्म किया था. उसे 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.