फिरोजाबाद: दो साल पहले 14 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट ने पप्पू को दोषी करार दिया. साथ ही दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना एका क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 6 मई 2022 को खेत पर गई थी. इस दौरान पप्पू पुत्र भोजराज निवासी उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ आरोपी भाग गया था.
फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को 20 साल कैद की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 13, 2024, 10:43 PM IST
फिरोजाबाद: दो साल पहले 14 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट ने पप्पू को दोषी करार दिया. साथ ही दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना एका क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 6 मई 2022 को खेत पर गई थी. इस दौरान पप्पू पुत्र भोजराज निवासी उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ आरोपी भाग गया था.