प्रयागराज: वाराणसी में कांवरियों के मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद किए जाने के वहां के नगर निगम के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है. मोहम्मद सुहैल की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में मांस की दुकानों को खोलने और नगर निगम वाराणसी के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि नगर निगम ने गत 19 जुलाई को कांवर मार्ग की मांस की दुकानों को बंद किए जाने का आदेश दिया है. आदेश उसके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें बंद करने के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 24, 2024, 8:48 PM IST
प्रयागराज: वाराणसी में कांवरियों के मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद किए जाने के वहां के नगर निगम के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है. मोहम्मद सुहैल की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में मांस की दुकानों को खोलने और नगर निगम वाराणसी के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि नगर निगम ने गत 19 जुलाई को कांवर मार्ग की मांस की दुकानों को बंद किए जाने का आदेश दिया है. आदेश उसके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.