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पत्नी के प्रेमी की हत्या में दोषी पति समेत चार को उम्रकैद

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 22, 2024, 12:46 PM IST

Life imprisonment to four including husband found guilty in murder of wife's lover in Jhansi uttar pradesh news
झांसी कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा. (photo credit: etv bharat)

झांसीः 6 जुलाई 2023 को पत्नी के प्रेमी संतोष की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति रामस्वरूप समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद हत्या का दोषी मानते हुए पति समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी. कोर्ट ने चार दोषियों रामस्वरूप, मयंक, शरद व अवधेश को अजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं एक अन्य आरोपी दीपक को एक वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

झांसीः 6 जुलाई 2023 को पत्नी के प्रेमी संतोष की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति रामस्वरूप समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद हत्या का दोषी मानते हुए पति समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी. कोर्ट ने चार दोषियों रामस्वरूप, मयंक, शरद व अवधेश को अजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं एक अन्य आरोपी दीपक को एक वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

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