नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.
के कविता की ईडी और सीबीआई मामले में दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित
Published : May 28, 2024, 10:58 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.