इटावा: यूपी के इटावा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत और उनके साथी दीपू शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2015 में टीचर के बेटे का अपहरण कर हत्या और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य शव को नदी में फेंकने के मामले में जिला जज चवन प्रकाश की अदालत ने ये फैसला शुक्रवार को सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस दौरान हवालात से लेकर न्यायालय परिसर में भाजपा नेता के समर्थकों अधिक संख्या को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया.
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत समेत दो को उम्रकैद की सजा, अपहरण और हत्या मामले में आया फैसला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 6, 2024, 11:07 PM IST
इटावा: यूपी के इटावा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत और उनके साथी दीपू शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2015 में टीचर के बेटे का अपहरण कर हत्या और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य शव को नदी में फेंकने के मामले में जिला जज चवन प्रकाश की अदालत ने ये फैसला शुक्रवार को सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस दौरान हवालात से लेकर न्यायालय परिसर में भाजपा नेता के समर्थकों अधिक संख्या को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया.