नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग आदि पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान (यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कल से दिल्ली के आसमान में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, दिल्ली पुलिस ने लगाया प्रतिबंध
Published : Aug 1, 2024, 8:43 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग आदि पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान (यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.