नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील से ज्यादा समय तक मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी है. अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं.
जेल में वकील से ज्यादा बार मुलाकात की केजरीवाल की मांग पर फैसला सुरक्षित
Published : Jul 18, 2024, 2:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील से ज्यादा समय तक मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी है. अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं.