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दलित युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला, दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

जिला एवं सेशनंस न्यायालय बाराबंकी
जिला एवं सेशनंस न्यायालय बाराबंकी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 28, 2024, 9:28 PM IST

बाराबंकी : यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने लगभग तीन साल पहुले एक युवक द्वारा एक दलित युवती के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राजेश पति त्रिपाठी ने बुधवार को सुनाया. एडीजीसी कृपा शंकर तिवारी और शशि कुमार द्विवेदी ने अभियोजन बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि आरोपी करीब तीन साल तक शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा.

बाराबंकी : यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने लगभग तीन साल पहुले एक युवक द्वारा एक दलित युवती के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राजेश पति त्रिपाठी ने बुधवार को सुनाया. एडीजीसी कृपा शंकर तिवारी और शशि कुमार द्विवेदी ने अभियोजन बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि आरोपी करीब तीन साल तक शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा.

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