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ससुर की हत्या करने वाली बहू को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 23, 2024, 1:51 PM IST

कोर्ट ने दोषी बहू को दी सजा.
कोर्ट ने दोषी बहू को दी सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने ससुर की हत्या की दोषी बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतक हरीप्रसाद के पुत्र राम हुलास निवासी ग्राम साओडीह थाना हाथीनाला ने 28 अगस्त 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके छोटे भाई देवलाल की पत्नी सुखवंती ने 28 अगस्त 2021 को सुबह 3 बजे भोर में उसके पिता हरी प्रसाद को कुल्हाड़ी से वारकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. न्यायालय ने दोषी बहू सुखवंती को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने ससुर की हत्या की दोषी बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतक हरीप्रसाद के पुत्र राम हुलास निवासी ग्राम साओडीह थाना हाथीनाला ने 28 अगस्त 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके छोटे भाई देवलाल की पत्नी सुखवंती ने 28 अगस्त 2021 को सुबह 3 बजे भोर में उसके पिता हरी प्रसाद को कुल्हाड़ी से वारकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. न्यायालय ने दोषी बहू सुखवंती को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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