आगरा: खंदौली थाना के गांव नहर्रा में तीन साल पहले भाइयों के विवाद की सूचना पर पहुंचे दरोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जिला जज विवेक संगल ने हत्या आरोपी विश्वनाथ को दोषी पाया. जिला जज ने दोषी विश्वनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में दोषी विश्वनाथ का भाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया. इसके बाद सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई.
दरोगा की गोली मारकर हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 11, 2024, 3:54 PM IST
आगरा: खंदौली थाना के गांव नहर्रा में तीन साल पहले भाइयों के विवाद की सूचना पर पहुंचे दरोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जिला जज विवेक संगल ने हत्या आरोपी विश्वनाथ को दोषी पाया. जिला जज ने दोषी विश्वनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में दोषी विश्वनाथ का भाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया. इसके बाद सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई.