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प्रॉपर्टी के लिए बहाया अपनों का खून, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 9:47 PM IST

हत्या के आरोपी को उम्र कैद
हत्या के आरोपी को उम्र कैद (PHOTO credits ETV Bharat)

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी के लिए की गई हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल 30 जनवरी 2020 को थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खरपौड़ में एक युवक विनीत की हत्या कर दी गई थी. जिसका आरोप रिश्तेदार ललित और उसके पिता जयपाल पर लगा. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद ललित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसके पिता जयपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी के लिए की गई हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल 30 जनवरी 2020 को थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खरपौड़ में एक युवक विनीत की हत्या कर दी गई थी. जिसका आरोप रिश्तेदार ललित और उसके पिता जयपाल पर लगा. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद ललित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसके पिता जयपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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