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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 15 hours ago

ALWAR POCSO COURT,  COURT SENTENCED THE ACCUSED
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV Bharat alwar)

अलवरः पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने कहा कि पीड़िता के परिजनों ने 15 सितंबर 2023 को हरसोरा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर व शादी का झूठा झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कारावास व 27 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

अलवरः पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने कहा कि पीड़िता के परिजनों ने 15 सितंबर 2023 को हरसोरा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर व शादी का झूठा झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कारावास व 27 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

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