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सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Suheldev Bhartiya Samaj Party
सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 7:13 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिस्टल की नोक पर जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया. अब्बास अंसारी के खिलाफ वर्ष 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी व अन्य लोगों ने वर्ष 2012 में पिस्टल सटाकर उससे जमीन का जबरन बैनामा करा लिया. उसका पैसा भी नहीं दिया. सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिस्टल की नोक पर जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया. अब्बास अंसारी के खिलाफ वर्ष 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी व अन्य लोगों ने वर्ष 2012 में पिस्टल सटाकर उससे जमीन का जबरन बैनामा करा लिया. उसका पैसा भी नहीं दिया. सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया.

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