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हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर शिकायतकर्ता को दिया नोटिस, फर्जी पासपोर्ट का मामला

अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई (PHOTO credits ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 10:09 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिग्गज सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है. याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत पेश करने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है. वहीं शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल फैसला टाल दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिग्गज सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है. याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत पेश करने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है. वहीं शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल फैसला टाल दिया है.

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