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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, 6 महीने में अदालत का फैसला

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स्पेशल पोस्को जज प्रभाकर सिंह अदालत (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 7, 2024, 7:24 PM IST

धनबाद: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में धनबाद की अदालत ने छह महीने बाद फैसला सुनाया. स्पेशल पोस्को जज प्रभाकर सिंह की अदालत में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए कंचन बाउरी को 20 साल की सजा और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मार्च 2024 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया था. चार्जशीट दायर होने के बाद छह महीने में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इसके लिए नौ गवाह को अदालत में पेश किए गए थे. चिरकुंडा थाना क्षेत्र से नाबालिग को प्रलोभन देकर अपहरण करके बलात्कार किया था.

धनबाद: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में धनबाद की अदालत ने छह महीने बाद फैसला सुनाया. स्पेशल पोस्को जज प्रभाकर सिंह की अदालत में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए कंचन बाउरी को 20 साल की सजा और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मार्च 2024 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया था. चार्जशीट दायर होने के बाद छह महीने में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इसके लिए नौ गवाह को अदालत में पेश किए गए थे. चिरकुंडा थाना क्षेत्र से नाबालिग को प्रलोभन देकर अपहरण करके बलात्कार किया था.

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