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पेयजल उपभोक्ताओं को राहत : पानी बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में मिलेगी छूट - discount on paying water bills

पेयजल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माने में आगामी 31 मई तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है.

पेयजल उपभोक्ताओं को राहत
पेयजल उपभोक्ताओं को राहत (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2024, 8:22 AM IST

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से लाखों पेयजल उपभोक्ताओं बड़ी राहत दी जा रही है. उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक बकाया बिल पर यह राहत दी जा रही है. यदि उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि आगामी 31 मई तक एक साथ जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना राशि में 100 फीसदी छूट मिलेगी.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माने में आगामी 31 मई तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है.

पढ़ें: मिशन वन्यजीव सेवा : बेजुबान पशु-पक्षियों के खाने-पीने की व्यवस्था पर फोटोग्राफी से रहेगी नजर

जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने शनिवार को बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है. उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है. ब्याज एवं जुर्माने में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति पर ही लागू होगा. बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर ही इसका लाभ मिलेगा.

आपको बता दें कि पेयजल उपभोक्ता पानी का बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं और मूलभूत सुविधाओं में शामिल होने के कारण विभाग भी इसे लेकर सख्ती नहीं करता है. इसके कारण उपभोक्ताओं का बिल सालों तक जमा नहीं हो पाता. जब बिल की राशि बढ़ जाती है तो उपभोक्ता एक साथ जमा भी नहीं करा पाता. इसीलिए पेयजल उपभोक्ताओं को बिल की राशि एक साथ जमा कराने पर जुर्माना और ब्याज पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है. इससे उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी ही साथ ही विभाग को भी सालों से रुका हुआ राजस्व प्राप्त होगा.

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से लाखों पेयजल उपभोक्ताओं बड़ी राहत दी जा रही है. उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक बकाया बिल पर यह राहत दी जा रही है. यदि उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि आगामी 31 मई तक एक साथ जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना राशि में 100 फीसदी छूट मिलेगी.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माने में आगामी 31 मई तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है.

पढ़ें: मिशन वन्यजीव सेवा : बेजुबान पशु-पक्षियों के खाने-पीने की व्यवस्था पर फोटोग्राफी से रहेगी नजर

जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने शनिवार को बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है. उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है. ब्याज एवं जुर्माने में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति पर ही लागू होगा. बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर ही इसका लाभ मिलेगा.

आपको बता दें कि पेयजल उपभोक्ता पानी का बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं और मूलभूत सुविधाओं में शामिल होने के कारण विभाग भी इसे लेकर सख्ती नहीं करता है. इसके कारण उपभोक्ताओं का बिल सालों तक जमा नहीं हो पाता. जब बिल की राशि बढ़ जाती है तो उपभोक्ता एक साथ जमा भी नहीं करा पाता. इसीलिए पेयजल उपभोक्ताओं को बिल की राशि एक साथ जमा कराने पर जुर्माना और ब्याज पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है. इससे उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी ही साथ ही विभाग को भी सालों से रुका हुआ राजस्व प्राप्त होगा.

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