लखनऊ: कृषि विभाग की ओर से संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना व फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है. योगी सरकार कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध करा रही है. इसके लिए किसानों को 20 दिसंबर तक www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऐसे करना होगा आवेदनः राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पहले जाना होगा. 'यंत्र पर अनुदान के लिए बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा. कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू) की बुकिंग-आवेदन कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल की वेबसाइट http://agridarshan.up.gov.in पर होगी. इसमें 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नए पोर्टल पर बुकिंग के लिए किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
किस पर कितना अनुदान
1. 10 हजार से अधिक अनुदान वाले अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए ही कर सकेंगे आवेदन.
2. कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
3. हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना (लागत 100 लाख) पर 40 लाख अनुदान मिलेगा.
4. कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना (लागत 30 लाख) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
5. कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण के लिए कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) व ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण की खरीद पर यंत्रों के मूल्य का 50 फीसदी व अधिकतम पांच लाख (जो भी कम हो) मिलेगा.
6. एफपीओ में कृषि ड्रोन व उनके सहायक उपकरण की खरीद करने पर यंत्रों के मूल्य का 40 फीसदी या अधिकतम चार लाख (जो भी कम हो) देय होगा.
2500 रुपये देनी होगी बुकिंग धनराशिः 10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी. किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी.
20 दिसंबर तक आवेदन होंगे: इच्छुक लाभार्थी/किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी.
चयन के बाद कितने दिन का समय मिलेगाः लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र खरीदकर विभागीय पोर्टल पर खरीद रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर और संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा.
ये भी पढ़ेंः प्रयागराज महाकुंभ; सौ रुपये में एक दिन के लिए आश्रय स्थल में मिलेगा ठिकाना, शौचालय-स्नानघर की सुविधा भी मिलेगी
किसान भाइयों, खेती के उपकरणों की खरीद पर छूट दे रही योगी सरकार, ऐसे मिलेगा अनुदान - AGRICULTURAL NEWS
Agricultural News: 20 दिसंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन. बुकिंग धनराशि जमा करनी होगी.
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Dec 9, 2024, 8:27 AM IST
|Updated : Dec 9, 2024, 8:40 AM IST
लखनऊ: कृषि विभाग की ओर से संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना व फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है. योगी सरकार कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध करा रही है. इसके लिए किसानों को 20 दिसंबर तक www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऐसे करना होगा आवेदनः राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पहले जाना होगा. 'यंत्र पर अनुदान के लिए बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा. कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू) की बुकिंग-आवेदन कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल की वेबसाइट http://agridarshan.up.gov.in पर होगी. इसमें 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नए पोर्टल पर बुकिंग के लिए किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
किस पर कितना अनुदान
1. 10 हजार से अधिक अनुदान वाले अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए ही कर सकेंगे आवेदन.
2. कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
3. हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना (लागत 100 लाख) पर 40 लाख अनुदान मिलेगा.
4. कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना (लागत 30 लाख) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
5. कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण के लिए कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) व ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण की खरीद पर यंत्रों के मूल्य का 50 फीसदी व अधिकतम पांच लाख (जो भी कम हो) मिलेगा.
6. एफपीओ में कृषि ड्रोन व उनके सहायक उपकरण की खरीद करने पर यंत्रों के मूल्य का 40 फीसदी या अधिकतम चार लाख (जो भी कम हो) देय होगा.
2500 रुपये देनी होगी बुकिंग धनराशिः 10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी. किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी.
20 दिसंबर तक आवेदन होंगे: इच्छुक लाभार्थी/किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी.
चयन के बाद कितने दिन का समय मिलेगाः लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र खरीदकर विभागीय पोर्टल पर खरीद रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर और संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा.
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