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डूंगरपुर प्रकरण में सुनवाई पूरी; आजम खान सहित 7 आरोपियों को 31 को सजा सुना सकती है कोर्ट - AZAM KHAN

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 24, 2024, 3:26 PM IST

रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर प्रकरण में बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में आरोपी आज़म खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने की तारीख कोर्ट ने तय कर दी है.

आजम खान.
आजम खान. (Etv Bharat)
जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा. (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुरः सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे डूंगरपुर प्रकरण मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने 31 जुलाई फैसले के लिए तारीख ते कर दी गई है. माना जा रहा है अगामी 31 जुलाई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है. इस मामले में आजम खान पर षड्यंत्र रचने और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित 6 पर जबरन घर खाली कराकर तोड़ने और शिकायतकर्ता की पत्नी से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इदरीश द्वारा थाना गंज में क मुकदमा लिखाया गया था. जिसमें मोहम्मद आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, सज्जाद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आरोपी हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे कि आरोपियों ने आजम खान के इशारे पर उनके घर में घुसे उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट की. इतना ही हीं उसके घर को भी तोड़ दिया. सीमा राणा ने बताया कि इस मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार अंतिम बहस हुई. बचाव पक्ष ने बहस की थी. इस पर अभियोजन पक्ष को जवाब देना था, जो दे दिया है. अब इस मामले में फैसले की तारीख 31 जुलाई कोर्ट ने तय की है. इस केस में आजम खान 120बी के तहत आरोपी हैं. इस दिन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है.

इसे भी पढ़ें-आजम खान के रिजॉर्ट पर चला योगी बाबा का बुलडोजर, सपा नेता ने कब्जाई थी 0.038 हेक्टेयर भूमि

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा. (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुरः सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे डूंगरपुर प्रकरण मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने 31 जुलाई फैसले के लिए तारीख ते कर दी गई है. माना जा रहा है अगामी 31 जुलाई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है. इस मामले में आजम खान पर षड्यंत्र रचने और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित 6 पर जबरन घर खाली कराकर तोड़ने और शिकायतकर्ता की पत्नी से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इदरीश द्वारा थाना गंज में क मुकदमा लिखाया गया था. जिसमें मोहम्मद आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, सज्जाद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आरोपी हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे कि आरोपियों ने आजम खान के इशारे पर उनके घर में घुसे उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट की. इतना ही हीं उसके घर को भी तोड़ दिया. सीमा राणा ने बताया कि इस मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार अंतिम बहस हुई. बचाव पक्ष ने बहस की थी. इस पर अभियोजन पक्ष को जवाब देना था, जो दे दिया है. अब इस मामले में फैसले की तारीख 31 जुलाई कोर्ट ने तय की है. इस केस में आजम खान 120बी के तहत आरोपी हैं. इस दिन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है.

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