चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग किशोरी का अपहरण और उसके साथ गैंगरेप की घटना का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर (डीपीओ) और पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) चंपावत को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित किशोरी की सुरक्षा, देखभाल और काउंसलिंग की उचित व्यवस्था की जाए.
नाबालिग बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना का महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने सीओ चंपावत और डीपीओ चंपावत से फोन पर वार्ता करते हुए घटना की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने पीड़ित किशोरी की सुरक्षा, देखभाल और काउंसलिंग की उचित व्यवस्था के लिए निर्देश भी दिए हैं.
सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने घटना की जानकारी में बताया कि मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों ही आरोपियों की उम्र 25 वर्ष से अधिक है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्काल पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रबीश भट्ट, संजय भट्ट और योगेश थ्वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. तीनों को जेल भेज दिया गया है.
उन्होंने कहा कि मामले को महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बहुत ही गंभीर और संवेदनशील बताते हुए कहा है कि माता पिता को अपने बच्चों की मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए. वे किसके संपर्क में हैं या किससे उनकी दोस्ती है, यह जानना बहुत जरूरी है. आयोग अध्यक्ष ने नाबालिग किशोरी की वन स्टॉप सेंटर में उचित देखभाल के लिए और उसकी काउंसलिंग के लिए निर्देशित किया है. पीड़िता को 5 दिन के लिए वन स्टॉप सेंटर रखा जाएगा. उसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर किशोरी गृह में भेजा जाएगा.
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