ETV Bharat / state

CAA के तहत नागरिकता के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन, ये हैं नियम - Utility News - UTILITY NEWS

Process to apply under CAA, आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ जरूरी सुधार करके इसे लागू कर दिया है. ऐसे में अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया, जानिए CAA के तहत कैसे करें आवेदन...

PROCESS TO APPLY UNDER CAA
CAA के तहत आवेदन करने का तरीका
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 27, 2024, 8:10 AM IST

जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक पेश किया था, जो दोनों सदनों में पारित भी हो गया था, इस बीच इसके बढ़ते विरोध के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया था. अब आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ जरूरी सुधार करके इसे लागू कर दिया है. ऐसे में अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया, बशर्ते वो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हो. आखिर इनको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या है इस अधिनियम से जुड़े नियम, किन डॉक्युमेंट्स के जरिए इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में...

कौन आवेदन कर सकता है ?

तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग जो धार्मिक आधार पर यातना झेलकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो, वो ही CAA के तहत आवेदन कर सकता है.

कैसे करें आवेदन ?

सीएए के तहत पात्र व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन वेब-साइट - https://indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप CAA-2019 पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. आवेदक को नामित अधिकारी के जरीए अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा.

किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत ?

CAA के तहत शेडयूल - 1A में 9 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. शेड्यूल-18 के तहत 20 प्रकार के और शेडयूल IC के तहत एफिडेविडेट जमा कराना होगा. अपने मूल देश का पासपोर्ट, परमिट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस, आपकी किसी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, भारत का वीजा सहित कई तरह की जानकारियां फॉर्म में भरनी पड़ेगी.

कुछ दस्तावेज नहीं है तो ?

तो घबराएं नहीं ! अगर आपके पास कोई डॉक्युमेंट कम है तो उसका कारण बताएं. कुछ भी दस्तावेज नहीं है, तो भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कारण उचित हो.

इसे भी पढ़ें : सीएए के तहत नागरिकता आवेदन करने में मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत - CAA helpline

क्या भरें फॉर्म में ?

भारत में आपके रहने का विवरण, आपके पैरेंट्स का नाम, आपके मूल देश का नाम, भारत में आपका व्यवसाय या कार्य और आपका धर्म की जानकारी आवदेन में भरनी होगी.

क्या बच्चों का अलग से फॉर्म होगा ?

जी हां, बच्चों का अलग से फॉर्म होगा. आपने भारत में किसी के साथ शादी की है, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी.

अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो तो ?

अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो इसकी जानकारी भी पोर्टल पर देनी होगी. गर्वमेंट अधिकारियों को अगर ऐसा लगा कि आपको नागरिकता देने से कोई समस्या हो सकती है को आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है.

सर्टिफिकेट कब मिलेगा ?

आवेदक इस बात का एफिडेविट देगा कि फॉर्म में लिखित जानकारी सही है. अगर सरकार को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है. सरकारी अधिकारी जब आपके फॉर्म से संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा.

जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक पेश किया था, जो दोनों सदनों में पारित भी हो गया था, इस बीच इसके बढ़ते विरोध के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया था. अब आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ जरूरी सुधार करके इसे लागू कर दिया है. ऐसे में अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया, बशर्ते वो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हो. आखिर इनको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या है इस अधिनियम से जुड़े नियम, किन डॉक्युमेंट्स के जरिए इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में...

कौन आवेदन कर सकता है ?

तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग जो धार्मिक आधार पर यातना झेलकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो, वो ही CAA के तहत आवेदन कर सकता है.

कैसे करें आवेदन ?

सीएए के तहत पात्र व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन वेब-साइट - https://indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप CAA-2019 पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. आवेदक को नामित अधिकारी के जरीए अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा.

किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत ?

CAA के तहत शेडयूल - 1A में 9 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. शेड्यूल-18 के तहत 20 प्रकार के और शेडयूल IC के तहत एफिडेविडेट जमा कराना होगा. अपने मूल देश का पासपोर्ट, परमिट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस, आपकी किसी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, भारत का वीजा सहित कई तरह की जानकारियां फॉर्म में भरनी पड़ेगी.

कुछ दस्तावेज नहीं है तो ?

तो घबराएं नहीं ! अगर आपके पास कोई डॉक्युमेंट कम है तो उसका कारण बताएं. कुछ भी दस्तावेज नहीं है, तो भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कारण उचित हो.

इसे भी पढ़ें : सीएए के तहत नागरिकता आवेदन करने में मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत - CAA helpline

क्या भरें फॉर्म में ?

भारत में आपके रहने का विवरण, आपके पैरेंट्स का नाम, आपके मूल देश का नाम, भारत में आपका व्यवसाय या कार्य और आपका धर्म की जानकारी आवदेन में भरनी होगी.

क्या बच्चों का अलग से फॉर्म होगा ?

जी हां, बच्चों का अलग से फॉर्म होगा. आपने भारत में किसी के साथ शादी की है, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी.

अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो तो ?

अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो इसकी जानकारी भी पोर्टल पर देनी होगी. गर्वमेंट अधिकारियों को अगर ऐसा लगा कि आपको नागरिकता देने से कोई समस्या हो सकती है को आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है.

सर्टिफिकेट कब मिलेगा ?

आवेदक इस बात का एफिडेविट देगा कि फॉर्म में लिखित जानकारी सही है. अगर सरकार को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है. सरकारी अधिकारी जब आपके फॉर्म से संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.