लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही बड़ी सौगात लेकर आ रही है. सरकार के इस तोहफे का फायदा टैक्स बकाएदार उठा सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी कर रही है. परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने पिछली बार करीब डेढ़ माह तक एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी. इसमें वाहन स्वामियों को बड़ा लाभ मिला था. बकायेदारों ने वर्षों से बकाया अपना टैक्स 100 फीसद जुर्माने की छूट के साथ जमा किया था. अब एक बार फिर वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ओटीएस लागू करने की तैयारी में जुट गया है.
समाधान योजना की तैयारी शुरू कर दी है: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी वाहन स्वामियों के हित में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी शुरू की गई है. शासन को एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर मंजूरी मिल गई है. जल्द ही ओटीएस की तिथि घोषित कर दी जाएगी. वाहन स्वामियों को टैक्स की पेनाल्टी में छूट दी जाएगी जिससे उन्हें अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी. पिछले साल एकमुश्त समाधान योजना का बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने लाभ लिया था. उम्मीद है इस बार भी एकमुश्त समाधान योजना का वाहन स्वामी भरपूर लाभ उठाएंगे.
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में परिवहन विभाग ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी. 1000 रुपए जमा करके ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों का पंजीकरण हुआ था. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 या उससे पहले जो वाहन आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत थे और उन पर अगर टैक्स बकाया था तो सभी वाहनों को जुर्माने में 100 फीसदी छूट दी गई थी. इसके अलावा 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स की पहली किस्त का 50 फीसद, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 फीसद और तीसरी किश्त 35 दिन के अंदर 25 फीसदी जमा करने का प्रावधान किया गया था. वाहन स्वामी 30 दिन के अंदर एकमुश्त भी पूरी धनराशि जमा कर सकते थे. इसका भी विकल्प दिया गया था. हालांकि समय के अंदर टैक्स जमा न करने पर 50 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माने का भी प्रावधान था.
परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे टैक्स बकायेदार हैं जिन्हें विभाग की तरफ से बार-बार टैक्स चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं जमा किया. एकमुश्त समाधान योजना में ऐसे टैक्स बकायेदारों के लिए भी अपना टैक्स 100% जुर्माने की छूट के साथ जमा करने का विकल्प है. ऐसे बकायदार अपना टैक्स चुकाएंगे तो 100 फीसद पेनाल्टी में छूट पाएंगे, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा.
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