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UP के पुलिसकर्मी भी ले सकेंगे पुरानी पेंशन योजना का लाभ, जानिए कैसे चुनें ऑप्शन - old pension scheme - OLD PENSION SCHEME

यूपी पुलिस के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (ops) का लाभ ले सकेंगे. सरकार ने उन्हे OPS का विकल्प चुनने का मौका दिया है. हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू रहेगी.

यूपी के पुलिसकर्मी ले सकेंगे पुरानी पेंशन योजना का लाभ.
यूपी के पुलिसकर्मी ले सकेंगे पुरानी पेंशन योजना का लाभ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 7, 2024, 11:59 AM IST

लखनऊ: यूपी पुलिस के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (ops) का लाभ ले सकेंगे. सरकार ने उन्हे OPS का विकल्प चुनने का मौका दिया है. हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू रहेगी. दरअसल, पुलिसकर्मी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे. इस बीच सरकार ने उनके लिए यह ऑप्शन दिया है.

डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी. एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा.

डीजीपी मुख्यालय के अनुसार, जो पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन रहे हैं, उनका राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा. जिसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर की जाएगी. एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा.

बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है. यह पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 प्रतिशत होता है. यानी कर्मचारी जितनी बेसिक-पे पर अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है. पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत के बाद कर्मचारी को नौकरी करने वाले की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है, मतलब यदि सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है, तो फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार देगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ; नई पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मियों को धनराशि जमा करने के बाद मिलेगा लाभ - Old vs New Pension Scheme

लखनऊ: यूपी पुलिस के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (ops) का लाभ ले सकेंगे. सरकार ने उन्हे OPS का विकल्प चुनने का मौका दिया है. हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू रहेगी. दरअसल, पुलिसकर्मी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे. इस बीच सरकार ने उनके लिए यह ऑप्शन दिया है.

डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी. एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा.

डीजीपी मुख्यालय के अनुसार, जो पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन रहे हैं, उनका राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा. जिसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर की जाएगी. एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा.

बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है. यह पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 प्रतिशत होता है. यानी कर्मचारी जितनी बेसिक-पे पर अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है. पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत के बाद कर्मचारी को नौकरी करने वाले की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है, मतलब यदि सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है, तो फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार देगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ; नई पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मियों को धनराशि जमा करने के बाद मिलेगा लाभ - Old vs New Pension Scheme

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